दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

जिला संवाददाता ,विनय मिश्र।
देवरिया, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में हुआ हो, वे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते है। ऐसे दम्पति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो को धनराशि रूपये 15,000 को प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो कि धनराशि रूपये 20,000 तथा ऐसे दम्पति जिनमें पति एवं पत्नी दोनो ही दिव्यांग हो, को धनराशि रूपये 35,000 का एक मुश्त राशि दोनो के संयुक्त खाते में भेजी जाती है। जो दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हे निर्धारित प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नक प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमरा नम्बर 17 विकास भवन, देवरिया में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
पात्रता के विवरण में उन्होंने बताया है कि संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं दम्पति में कोई सदस्य आयकरदाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक का होना अनिवार्य है), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता पासबुक, दम्पति भारत का नागरिक हो, उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो या कम से कम 05 वर्ष से उसका अधिवासी हो। (निवास प्रमाण पत्र) युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक का आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।) युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके उपर महिला उत्पीड़न या अन्य अपराधिकवाद न चल रहा हो।



