यूपी सरकार करेगी वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल

UP government will use Waqf properties for the development of Muslim society: Minister Danish Azad Ansari

लखनऊ: (उत्तर प्रदेश) केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के विकास के लिए करेगी।

अंसारी ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, “निश्चित तौर पर वक्फ की जो संपत्तियां हैं हमारी सरकार का मानना है कि वो मुस्लिम समाज के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों का सकारात्मक इस्तेमाल मुस्लिम समाज के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज के लिए होना चाहिए। इसी सोच को हमेशा हमने बढ़ाया है।” वक्फ के नियमन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से कई शिकायतें मिलीं हैं जिनमें कहा गया कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है। इस तरह की शिकायत खुद मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते रहे हैं। हमेशा सकारात्मक और पारदर्शिता के तहत संपत्तियों का इस्तेमाल हो, इसी सोच के साथ सरकार काम कर रही है।केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार संसद में संशोधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है। वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया जिसमें 1995 में पहला संशोधन किया गया। इसके बाद साल 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया था।

मौजूदा नियमों के अनुसार, कोई जमीन यदि वक्फ बोर्ड के पास चली जाए तो उसे वापिस नहीं लिया जा सकता है। भारत में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है। अभी तक केंद्र और राज्य सरकारें भी वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं देती थीं। लेकिन, कानून में संशोधन होने के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों को जिलाधिकारी के पास रजिस्टर कराना होगा। इससे संपत्तियों का डाटा भी तैयार हो सकेगा।

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