माननीय न्यायालय ने एक को किया जिला बदर। 

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विनय मिश्र जिला संवाददाता।

बरहज,देवरिया।

 

उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970 की धारा-3 की उपधारा के अन्तर्गत अभियुक्त अविनाश शुक्ल पुत्र बंकटेश्वर शुक्ल निवासी तेलिया शुक्ल (अफगान) थाना-बरहज, जनपद-देवरिया, को 06 माह के लिए जिला बदर किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश के तामिला की तिथि से तुरन्त जनपद देवरिया की सीमा से बाहर चला जाए और 06 माह तक इस जनपद की सीमा में प्रवेश न करे। यह आदेश तामिला की तिथि से आगामी 06 माह के लिए प्रभावी होगा।

यदि विपक्षी को किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन में इस जनपद के किसी

न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है, तो उस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु उसे धारा-4 उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभियुक्त इस जिले की सीमा से बाहर रहने के स्थान व गतिविधियों की सूचना प्रत्येक माह

की 10 तारीख को प्रभारी निरीक्षक को देगा। इसके अतिरिक्त अभियुक्त प्रभारी निरीक्षक-बरहज, को जनपद-देवरिया की सीमा से बाहर जाने और जहाँ रहेगा वहाँ की सूचना देगा।

अभियुक्त को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु अपने पास नही रखेगा।

आदेश की दो प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक थाना-बरहज को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाय कि वह आदेश की एक प्रति अभियुक्त से तामीला कराकर दूसरी प्रति अपनी तामिला रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को वापस करते हुए इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

अभियुक्त द्वारा आदेश का उल्लंघन करने की दशा में उसके विरूद्ध धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तरहो।

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