अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
विनय मिश्र, जिला संवाददाता।
देवरिया ।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया श्री देवेन्द्र सिंह-। के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज मनोज कुमार तिवारी द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित ए0डी0आर0 भवन में अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी द्वारा श्रमिको को उनके अधिकारों के बारें में बोध कराकर विधिक सहायता हेतु नालसा के हेल्पलाईन नंम्बर-15100 से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय तथा संस्था को खड़ा करने के लिए श्रमिकों की विशेष भूमिका होती है। मजदूर दिवस मनाने का मूल कारण हर मजदूर के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें उनके मूल व कानूनी अधिकारों से अवगत करवाना है। मजदूरों को उनके अधिकारों की विस्तुत जानकारी देते हुए बताया कि वेतन अधिनियम के तहत पुरूष एवं महिला श्रमिकों को समान प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी का अधिकार प्राप्त हैं। श्रमिकों के काम करने के लिए निश्चित घंटे तय हैं व कानूनन कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाना आवश्यक हैं। कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मजदूरों को दुर्घटना होने पर मुआवजा पाने का अधिकार दिया गया हैं।