Azamgarh news :चोरी के आरोप मे न्यायालय ने 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये की सुनाई सजा

चोरी के आरोप मे न्यायालय ने 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
श्यामपति यादव पुत्र श्री पल्टू यादव निवासी ग्राम बैरीडीह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 04.01.2023 को रात्रि मे अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ के द्वारा दुर्गा मन्दिर का ताला तोड़कर सफेद धातु की मुर्ति व 03 पीतल का घण्टा चोरी कर ले जाना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 32/2023 धारा-457,149,380,411,413,414 भादवि पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय FTC-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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