सीबीआई की विशेष अदालत ने अनूप माझी को सशर्त जमानत दी
A special CBI court granted conditional bail to Anoop Majhi
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला को सशर्त जमानत दे दी।
कोलकाता, 14 मई । पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला को सशर्त जमानत दे दी।
मंगलवार को ही उन्होंने स्वेच्छा से अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
अनूप माझी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया। विशेष अदालत ने उन्हें जांच प्रक्रिया में सीबीआई को पूरा सहयोग देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने का भी आदेश दिया।
विशेष अदालत ने उन्हें पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर स्थित अपने पैतृक आवास पर ही रहने का निर्देश दिया, जहां उनकी मां रहती हैं। वह अदालत की अनुमति के बिना क्षेत्र भी नहीं छोड़ेंगे।
सीबीआई को 21 मई को मामले में आरोप पत्र दाखिल करना है, जिसके बाद मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को सीबीआई अधिकारियों को जांच के दौरान अपनाए गए दृष्टिकोण के लिए न्यायाधीश की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
न्यायाधीश ने सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? तीन साल पहले अनूप को ‘गिरफ्तारी से सुरक्षा देने का विरोध क्यों नहीं किया?



