बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई से जज नेे खुद को किया अलग
Judge withdraws from BJP candidate Abhijeet Gangopadhyay's plea
कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने मंगलवार को उसी अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
कोलकाता, 14 मई । कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने मंगलवार को उसी अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
गंगोपाध्याय ने सोमवार को न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ के समक्ष याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी।
लेकिन मंगलवार को मामलेे की सुनवाई से जस्टिस सेनगुप्ता ने खुद को अलग कर लिया। मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम को वापस भेज दिया गया है। अब वह तय करेंगे कि मामले की सुनवाई कौन करेगा।
हाईकोर्ट के आदेश से नौकरी से हटाए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग ने गैर-जमानती धाराओं के तहत पांच मई को गंगोपाध्याय के खिलाफ तमलुक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी।
शिकायत के पीछे तमलुक में भाजपा समर्थकों द्वारा निकाला गया जुलूस है। चार मई को गंगोपाध्याय एक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने जा रहे थे। उनका जुलूस उस क्षेत्र से गुजरा, जहां कुछ बर्खास्त स्कूल कर्मचारी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इससे तनाव व्याप्त हो गया।
एफआईआर के बाद गंगोपाध्याय ने कहा कि फर्जी आरोपों पर आधारित ऐसी एफआईआर आम हैं और वह इसके परिणाम का सामना करने को तैयार हैं।