सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से अपने कार्यालय या सचिवालय न जाने को कहा
The Supreme Court asked CM Kejriwal not to go to his office or secretariat
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हुए अपने कार्यालय या सचिवालय नहीं जाएंगे।
नई दिल्ली, 10 मई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हुए अपने कार्यालय या सचिवालय नहीं जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा कि सीएम केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक न हो।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।” पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आप सुप्रीमो को दो जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।



