महिलाओं के प्रति सर्वोत्तम निःशुक्ल विधिक सहायता प्रदान की जाए- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। 

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जिला संवाददाता ,विनय मिश्र।

 

देवरिया, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया द्वारा देवरिया सदर तहसील में विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा उपस्थित आम जनमानस को विधिक रूप से साक्षर किया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओ से संबंधित हितों के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण अपनाते हुये उनको समाज से मिलाने हेतु प्रोत्साहित किया जायें। सचिव ने कहा कि तहसील स्तर पर वादकारियों को निःशुल्क विधिक सहायता हेतु फ्रंट आफिस खोला गया है जिसमें पैरालीगल वालंटियर नियुक्त किया गया है। जों हर समय निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर है। सचिव द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर हो रहे यौन उत्पीड़न संबधी कानूनों की जानकारी दी गयी। उन्होने कहा कि संविधान द्वारा महिलाओं, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सहायता व सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है विधिक जागरूकता से विधिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार देवरिया, कृष्ण कुमार मिश्रा ने शासन के द्वारा महिलाओ से संबन्धित संचालित योजना बाल सेवा योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला योजना, तथा अन्य योजनाओं के बारें में विस्तार से बताया गया। उन्होने राजस्व विभाग से संचालित, खतौनी, वरासत, हैसियत सहित विभिन्न विषयों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उपजिलाधिकारी देवरिया सदर विपिन द्विवेदी ने केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक, शिक्षा ,नारी सुरक्षा एवं सम्मान, पुलिस हेल्प लाइन, शिक्षा एवं कौशल उन्नयन हेतु संचालित योजनाओं के बारें में विस्तार से बताया।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसील बार एसोसिऐशन के प्रतिनिधि, तहसीलदार देवरिया कृष्ण कुमार मिश्रा, उपजिलाधिकारी देवरिया सदर विपिन द्विवेदी, नायब तहसीलदार, तथा भारी संख्या में तहसील के विभिन्न ग्रामों से महिलाएं, तथा अन्य गणमान्य आमजनमानस के द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

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